वोटर लिस्ट से नाम गायब? घर बैठे ऐसे करें दोबारा जुड़वाने की फटाफट प्रोसेस शुरू

भारत में हर नागरिक के लिए वोट डालना एक मौलिक अधिकार है, और वोटर कार्ड इस अधिकार को साबित करने वाला जरूरी दस्तावेज है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है। ऐसी स्थिति में घबराने की

EDITED BY: Kamlesh Sharma

UPDATED: Sunday, July 13, 2025

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भारत में हर नागरिक के लिए वोट डालना एक मौलिक अधिकार है, और वोटर कार्ड इस अधिकार को साबित करने वाला जरूरी दस्तावेज है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है।

ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बिना लाइन में लगे और दफ्तरों के चक्कर काटे, घर बैठे भी आप अपना नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बना दिया है ताकि हर मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभा सके।


नाम न हो तो वोट नहीं, लेकिन कार्ड के बिना भी दे सकते हैं वोट


बहुत से लोग यह मानते हैं कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड जरूरी है, लेकिन असल में पहचान का प्रमाण वोटर लिस्ट में नाम होना होता है। अगर आपके पास भले ही वोटर आईडी कार्ड न हो, लेकिन अगर नाम लिस्ट में है तो आप वोट डाल सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि आपका नाम सही पते के साथ वोटर लिस्ट में जुड़ा हो।

नाम कटने पर कैसे करें शिकायत – अब डिजिटल है समाधान

अगर आपको लगता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो सबसे पहले उसकी जांच करें। इसके लिए www.nvsp.in (नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल) पर जाकर अपनी डिटेल्स भरकर नाम चेक कर सकते हैं।

अगर नाम नहीं है, तो आप उसी वेबसाइट पर ‘Register Complaint’ या ‘Share Suggestion’ सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से NVSP पर लॉगिन नहीं है, तो आप वेबसाइट पर नया अकाउंट बना सकते हैं।

मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए कुछ ही मिनटों में लॉगिन बनाना संभव है। इसके बाद आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके अपने नाम को वापस जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

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ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं? तो ऐसे लें मदद


अगर आप तकनीकी रूप से सहज नहीं हैं या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो चिंता की बात नहीं। आप चुनाव आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

यह सेवा सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध रहती है और आपको हर प्रकार की जरूरी जानकारी देती है। इसके अलावा, आपके एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करके भी आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। BLO आपके क्षेत्र में नियुक्त वह अधिकारी होते हैं जो वोटर सूची से संबंधित कामों को देखते हैं।


फॉर्म 6 भरें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें


BLO के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होगा। इस फॉर्म में आपका नाम, पता, उम्र, लिंग और अन्य आवश्यक जानकारी देनी होती है।

साथ ही आपको पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड) और एड्रेस प्रूफ (बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आदि) भी देना होता है। सभी दस्तावेजों को फॉर्म 6 के साथ संलग्न करके BLO को जमा करा दें। कुछ ही हफ्तों में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है।


पता बदल गया है? तो ये करें


अगर आपने हाल ही में मकान बदला है या किसी नए इलाके में रहने लगे हैं, तो आपका नाम पुराने इलाके की वोटर लिस्ट में रहेगा, जिसे आपको हटवाना होगा। इसके लिए फॉर्म 7 भरना होगा, जिसमें पुराने पते की डिटेल देकर नाम हटाने का अनुरोध किया जाता है।

साथ ही, नए पते के लिए फॉर्म 6 भरकर नया नामांकन किया जाता है।आप यह प्रक्रिया भी NVSP पोर्टल या फिर BLO के जरिए कर सकते हैं। दोनों ही विकल्प पूरी तरह से कानूनी और सुरक्षित हैं।


वोट देना है अधिकार और जिम्मेदारी


चुनाव में वोट डालना केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हर नागरिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका नाम वोटर लिस्ट में सही स्थान पर मौजूद हो। इससे न केवल लोकतंत्र मजबूत होता है, बल्कि यह एक नागरिक के रूप में आपकी भूमिका को भी दर्शाता है।

इसलिए चुनाव से पहले एक बार NVSP या Voter Helpline ऐप के जरिए वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। अगर नाम न हो तो घबराएं नहीं, ऊपर बताए गए तरीकों से इसे आसानी से फिर से जुड़वाया जा सकता है।


ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाएं


आज के डिजिटल युग में वोटर लिस्ट से नाम हटने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाएं, BLO से संपर्क करें या हेल्पलाइन से सहायता लें – सभी विकल्प सहज और भरोसेमंद हैं। समय रहते यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम सही जगह पर दर्ज है, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।