Voter ID से आधार लिंक करना हुआ जरूरी – मोबाइल से करें घर बैठे

भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 में वोटर पहचान पत्र यानी Voter ID को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची में दोहराव, फर्जी पहचान और डुप्लीकेट वोटिंग जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। साथ ही, भविष्य

EDITED BY: Kamlesh Sharma

UPDATED: Wednesday, June 25, 2025

Voter ID से आधार लिंक करना हुआ जरूरी


भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 में वोटर पहचान पत्र यानी Voter ID को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची में दोहराव, फर्जी पहचान और डुप्लीकेट वोटिंग जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।

साथ ही, भविष्य में डिजिटल वोटिंग प्रणाली लागू करने की दिशा में भी यह एक अहम कदम माना जा रहा है। नए नियमों के अनुसार सभी पंजीकृत मतदाताओं को 31 दिसंबर 2025 तक अपने वोटर ID को आधार से लिंक कराना होगा। इस डेडलाइन के बाद जिन मतदाताओं ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की होगी, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, खासकर तब जब दोहरी प्रविष्टियों की संभावना पाई जाए।


एक व्यक्ति – एक वोट की दिशा में बड़ा कदम


Voter ID और Aadhaar की लिंकिंग न केवल पहचान की शुद्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि यह गड़बड़ी मुक्त मतदाता सूची के निर्माण की दिशा में बड़ा सुधार है। अब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जगह से वोट दर्ज नहीं करवा सकेगा।

साथ ही, भविष्य में जब चुनाव आयोग ऑनलाइन या डिजिटल मतदान की प्रणाली लागू करेगा, तो आधार से जुड़ा EPIC नंबर इसकी प्राथमिक शर्त बन जाएगा।


घर बैठे करें लिंकिंग: आसान हो गया प्रोसेस


इस लिंकिंग को आसान बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने तीन विकल्प दिए हैं – NVSP पोर्टल, Voter Helpline ऐप और SMS के माध्यम से। सबसे पहले बात करें NVSP पोर्टल की तो, नागरिक https://www.nvsp.in पर जाकर लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इसके बाद “Form 6B – Aadhaar Linkage” विकल्प चुनना होता है, जहां EPIC नंबर और आधार नंबर दर्ज कर OTP से वेरिफिकेशन कर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। दूसरा तरीका मोबाइल ऐप के माध्यम से है।

इसके लिए Voter Helpline नामक ऐप Google Play Store या iOS Store से डाउनलोड करें और ‘Aadhaar Seeding’ विकल्प का उपयोग करें। यहां भी आधार और वोटर ID डालकर OTP के ज़रिए लिंकिंग की जा सकती है।


SMS से भी कर सकते हैं लिंकिंग, लेकिन राज्य पर निर्भर


तीसरा विकल्प SMS है, जो फिलहाल कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है। इस प्रक्रिया में EPIC नंबर और आधार नंबर को स्पेस के साथ जोड़कर एक निश्चित नंबर जैसे 166 या 51969 पर भेजना होता है।

उदाहरण के लिए – ABC1234567 123456789012। हालांकि यह सुविधा हर राज्य में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उपयोगकर्ता को स्थानीय निर्वाचन कार्यालय या NVSP पोर्टल पर इसकी पुष्टि जरूर करनी चाहिए।


किन दस्तावेजों की होती है जरूरत


आधार से वोटर ID लिंक करने के लिए EPIC नंबर, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। OTP आधारित वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर का आधार से जुड़ा होना जरूरी है। कुछ मामलों में आपकी जन्मतिथि, पता या पहचान से संबंधित अतिरिक्त विवरण भी मांगे जा सकते हैं।


किनके लिए अनिवार्य है आधार लिंकिंग?


चाहे आप नए मतदाता हों, पहले से पंजीकृत हों या कहीं दूसरी जगह दोबारा वोटर ID बनवा चुके हों, सभी को यह लिंकिंग करनी अनिवार्य है। नए पंजीकरण के समय अब यह प्रक्रिया फॉर्म 6B के माध्यम से जरूरी हो गई है।

पहले से पंजीकृत मतदाताओं के लिए यह निर्देश विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि फर्जी और दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जा सके। प्रवासी मतदाताओं के लिए यह सुविधा जल्द शुरू की जाएगी।


लिंकिंग नहीं करने पर क्या हो सकता है नुकसान?


अगर कोई मतदाता निर्धारित समयसीमा के भीतर लिंकिंग नहीं करता है, तो उसकी मतदाता सूची से प्रविष्टि हटाई जा सकती है। इसके अलावा चुनाव के समय पहचान सत्यापन में दिक्कतें आ सकती हैं और वोटर ID आधारित योजनाओं या सेवाओं का लाभ लेने में भी परेशानी हो सकती है।


समय रहते करें लिंकिंग, बचें परेशानी से


वोटर ID को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया भले ही तकनीकी हो, लेकिन यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी कदम है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को मोबाइल फ्रेंडली और घर बैठे पूरा करने लायक बनाया है ताकि हर नागरिक बिना दिक्कत यह लिंकिंग कर सके।

यदि आपने अब तक यह काम नहीं किया है, तो देरी न करें। आज ही NVSP पोर्टल पर जाएं, मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या SMS सेवा का उपयोग करें और अपने अधिकार की सुरक्षा करें। आने वाले समय में डिजिटल चुनाव की संभावना को देखते हुए, यह कदम आपके वोट और पहचान दोनों को सुनिश्चित करेगा।